Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana: अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से ले सकते है पुरे पांच लाख का लोन, नहीं लगता ब्याज और गारंटी

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नई दिल्ली :- आज के समय में युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। नौकरी की सीमित संभावनाओं को देखते हुए अब सरकारें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं चला रही हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जो खासकर उन युवाओं के लिए शुरू की गई है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। यह योजना न सिर्फ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा माध्यम है, बल्कि इससे राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना के तहत कितना लोन मिलता है, किन शर्तों पर लोन दिया जाता है और आवेदन प्रक्रिया क्या है।

Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana
Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना क्या है?

यह योजना विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है। सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं को बैंक के जरिए ₹25 लाख तक का लोन उपलब्ध करवाती है, जिस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी और गारंटी दी जाती है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की सिक्योरिटी या गारंटर की जरूरत नहीं होती, जिससे कमज़ोर आर्थिक वर्ग के युवा भी इसका लाभ ले सकते हैं।

कितना लोन मिलता है?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत मिलने वाला लोन दो श्रेणियों में बंटा होता है:

  1. सेवा क्षेत्र के लिए (Service Sector)

    • अधिकतम ₹10 लाख तक का लोन मिल सकता है।

    • जैसे: ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, साइबर कैफे, सैलून, ट्रेवल एजेंसी आदि।

  2. उद्योग क्षेत्र के लिए (Manufacturing Sector)

    • अधिकतम ₹25 लाख तक का लोन मिल सकता है।

    • जैसे: फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वर्कशॉप, खाद्य प्रसंस्करण आदि।

इस योजना के तहत 15% से 30% तक की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है, जिससे आपके कुल कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाने में राहत मिलती है।

कौन ले सकता है लाभ?(Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana)

  • आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए

  • उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए

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  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास

  • आवेदक के नाम पर पहले कोई डिफॉल्टेड लोन नहीं होना चाहिए

  • नया या हाल ही शुरू किया गया व्यवसाय होना चाहिए

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  • सबसे पहले राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (जैसे यूपी के लिए: diupmsme.upsdc.gov.in)

  • योजना के सेक्शन में जाकर “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना” पर क्लिक करें

  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और मोबाइल OTP से वेरीफाई करें

  • लॉगिन करके आवश्यक जानकारी जैसे व्यवसाय का विवरण, लागत, कितनी राशि चाहिए, आदि भरें

  • दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें

2. आवश्यक दस्तावेज़:(Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana)

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र

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  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • बैंक पासबुक

  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट

  • मोबाइल नंबर और ईमेल

3. ऑफलाइन आवेदन:

  • आवेदनकर्ता जिला उद्योग केंद्र (DIC) में जाकर फॉर्म ले सकता है

  • फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है

  • इसके बाद बैंक और उद्योग विभाग मिलकर प्रोजेक्ट की जांच करते हैं

  • मंजूरी के बाद लोन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है

योजना के फायदे

  • बिना गारंटी लोन: इस योजना के तहत लोन के लिए कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती

  • सरकारी गारंटी: सरकार आपके लोन की गारंटी लेती है

  • सब्सिडी: 15% से 30% तक की सब्सिडी दी जाती है

  • कम ब्याज दर: यह लोन सामान्य लोन की तुलना में सस्ता होता है

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  • आसान किश्तों में भुगतान: लोन चुकाने के लिए 5 से 7 साल तक की किश्तें दी जाती हैं

किन क्षेत्रों में शुरू किया जा सकता है व्यापार?

  • बुटीक, रेडीमेड कपड़ों की दुकान

  • डेयरी, पोल्ट्री फार्म

  • स्टेशनरी या जनरल स्टोर

  • फूड प्रोसेसिंग यूनिट

  • मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग

  • ट्रेवल एजेंसी, टूर प्लानिंग

  • कंप्यूटर क्लास, कोचिंग सेंटर

  • ई-रिक्शा खरीदना या ऑटो सर्विस सेंटर

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