नई दिल्ली, E- rickshaw Loan Scheme :- देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और गरीब व निम्न आय वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं। ऐसी ही एक खास योजना है – मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना। यह योजना उन लोगों के लिए है जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते। E- rickshaw Loan Scheme के अंतर्गत लाभार्थियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे खुद का काम शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

योजना का उद्देश्य
E- rickshaw Loan Scheme का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
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शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना
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गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार का मौका देना
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सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाना
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पेट्रोल-डीज़ल पर निर्भरता कम करना और ई-वाहनों को बढ़ावा देना
योजना के तहत क्या मिलता है?
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी या लोन मुहैया कराया जाता है। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है या फिर ई-रिक्शा डीलर को भुगतान किया जाता है।
कुछ राज्यों में योजना के अंतर्गत निम्न लाभ दिए जा सकते हैं:
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₹50,000 से लेकर ₹1,00,000 तक की आर्थिक सहायता
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मुफ्त ड्राइविंग ट्रेनिंग
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ई-रिक्शा के लिए बीमा और रजिस्ट्रेशन में सहायता
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आसान EMI पर लोन उपलब्ध
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
E- rickshaw Loan Scheme का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं होती हैं, जो राज्य सरकार के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। सामान्य रूप से निम्नलिखित पात्रताएं होती हैं:
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आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
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उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
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आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए (अगर राज्य नियमों में अनिवार्य हो)
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आवेदक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो
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आवेदक के पास कोई सरकारी नौकरी या नियमित आय का स्रोत नहीं होना चाहिए
जरूरी दस्तावेज़
CM E- rickshaw Loan Scheme के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
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आधार कार्ड
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राशन कार्ड / BPL कार्ड
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ड्राइविंग लाइसेंस (अगर लागू हो)
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निवास प्रमाण पत्र
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पासपोर्ट साइज फोटो
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बैंक पासबुक की कॉपी
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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आय प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
अधिकांश राज्यों में इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। नीचे एक सामान्य प्रक्रिया दी जा रही है:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
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“मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना” को खोजें
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ऑनलाइन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
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फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
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जांच और स्वीकृति के बाद लाभार्थी को सूचना दी जाएगी
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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नजदीकी नगर पालिका/ब्लॉक कार्यालय/ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर जाएं
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योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
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सभी दस्तावेज़ संलग्न कर फॉर्म जमा करें
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अधिकारी द्वारा जांच के बाद चयनित लाभार्थियों को सूचित किया जाएगा
योजना से जुड़े लाभ
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आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर
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परिवहन व्यवस्था में सुधार
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रोजगार के नए अवसर
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प्रदूषण में कमी
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कम खर्च में आजीविका चलाने का साधन
किन राज्यों में योजना लागू है?
मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि में चलाई जा रही है। हर राज्य की योजना में कुछ नियम और सहायता राशि में अंतर हो सकता है। इसलिए संबंधित राज्य की वेबसाइट या जिला कार्यालय से जानकारी अवश्य लें।
योजना से जुड़ी कुछ विशेष बातें
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यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देती है
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सरकार ई-रिक्शा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त कंपनियों से ही खरीद की अनुमति देती है
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योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता वापस लौटाने की जरूरत नहीं होती (अगर वह सब्सिडी के रूप में हो)
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