Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana: इस सरकारी स्कीम से मजदुर साथियो को मिलता है 2 लाख का लोन, नहीं देना होता एक भी रुपया ब्याज

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चंडीगढ़, Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana :- हरियाणा सरकार अपने राज्य के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है “निर्माण कामगार मकान खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना”। इस योजना के तहत सरकार मजदूर वर्ग को ब्याज-मुक्त ऋण (Interest Free Loan) उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें या खरीद सकें। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी — पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी बातें।

Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana
Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana

योजना का उद्देश्य

हरियाणा राज्य में हजारों निर्माण (Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana) मजदूर ऐसे हैं जो सालों से दूसरों के घर और इमारतें बनाते हैं, लेकिन खुद के सिर पर छत नहीं होती। इस समस्या को देखते हुए हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) ने यह योजना शुरू की है।

योजना के तहत मिलने वाला लाभ

इस योजना (Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana) के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹2 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण (Interest Free Loan) दिया जाता है।
इसका मतलब है कि कामगार को जो राशि दी जाएगी, उसे बिना किसी ब्याज के वापस करना होगा।

कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

  1. ₹2 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण — घर खरीदने या बनाने के लिए।

  2. एक बार का लाभ — यह योजना हर व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार दी जाएगी।

  3. प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जुड़ाव — अगर कोई श्रमिक पीएम आवास योजना के तहत घर बना रहा है, तो उसे अतिरिक्त ₹1 लाख तक की सहायता राशि मिल सकती है।

  4. सरकारी सहायता से सम्मानजनक आवास — इससे मजदूरों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलती है।

पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना (Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana) का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।

  1. आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

  2. आवेदक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत होना चाहिए।

  3. बोर्ड का सदस्य कम से कम 5 वर्ष से सक्रिय होना जरूरी है।

  4. आवेदक की उम्र ऐसी होनी चाहिए कि 60 वर्ष की आयु तक कम से कम 8 वर्ष का समय बाकी हो।

  5. श्रमिक ने पहले यह ऋण या इसी तरह की कोई योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

  6. मकान निर्माण या खरीद के लिए भूमि या संपत्ति का दस्तावेज होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है:

  • ✅ आधार कार्ड

  • ✅ बैंक पासबुक या खाता विवरण

  • ✅ निर्माण श्रमिक का पंजीकरण प्रमाण पत्र (HBOCWWB कार्ड)

  • ✅ उम्र प्रमाण पत्र (Age Proof)

  • ✅ जमीन या मकान से संबंधित दस्तावेज़ (Sale Deed/Allotment Letter)

  • ✅ पासपोर्ट साइज फोटो

  • ✅ मोबाइल नंबर व पता प्रमाण

  • ✅ काम से जुड़ा प्रमाण (जैसे मजदूरी रसीद, ठेकेदार सर्टिफिकेट)

इन सभी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी के साथ आवेदन किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया (Apply Process)

Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले Antyodaya Saral Haryana Portal पर जाएं।

  2. “Apply for Scheme” पर क्लिक करें।

  3. सर्च बॉक्स में टाइप करें — “Construction Worker Loan Scheme” या “मकान निर्माण हेतु ऋण योजना”।

  4. अब अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करें (यदि नहीं है तो पहले पंजीकरण करें)।

  5. सभी जरूरी जानकारियाँ जैसे नाम, पता, पंजीकरण नंबर, बैंक विवरण आदि भरें।

  6. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  7. आवेदन सबमिट करें और रसीद/एप्लिकेशन नंबर डाउनलोड कर लें।

इस नंबर से आप आगे जाकर अपनी आवेदन स्थिति (Application Status) देख सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी श्रम कार्यालय (Labour Office) या हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां से आवेदन फॉर्म लेकर सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होता है।

आवेदन की जाँच और ऋण वितरण

  • आवेदन प्राप्त होने के बाद श्रमिक के सभी दस्तावेज़ों की जांच की जाती है।

  • पात्र पाए जाने पर बोर्ड द्वारा ऋण स्वीकृति दी जाती है।

  • राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

  • यह ऋण पूरी तरह ब्याज-मुक्त होता है, पर इसे निर्धारित समय में वापस करना होता है।

योजना का लाभ क्यों ज़रूरी है?

हरियाणा में लगभग लाखों निर्माण कामगार हैं, जो दिन-रात मेहनत करके पुल, इमारतें और सड़कें बनाते हैं। लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण वे खुद का घर नहीं बना पाते।

इस योजना (Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana) से उन्हें:

  • सुरक्षित आवास मिलेगा,

  • परिवार को स्थायी छत मिलेगी,

  • किराए या अस्थायी झोपड़ियों से मुक्ति मिलेगी,

  • और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी।

यह योजना (Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana) न केवल एक आर्थिक मदद है, बल्कि मजदूर वर्ग को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • योजना (Haryana Nirman Kamgar Makaan Loan Yojana) केवल एक बार दी जाती है।

  • आवेदक का रिकॉर्ड HBOCWWB बोर्ड में अपडेट होना चाहिए।

  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।

  • आवेदन के बाद नियमित रूप से स्थिति पोर्टल पर चेक करते रहें।

  • ऋण राशि का उपयोग केवल मकान निर्माण या खरीद के लिए ही किया जा सकता है।

हेल्पलाइन और संपर्क

  • विभाग का नाम: हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB)

  • पोर्टल: https://saralharyana.gov.in

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2137

  • ईमेल: labour.haryana@nic.in

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