Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026: इस योजना से मजदूरों को घर बनाने के लिए मिलेगा 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण

नई दिल्ली, Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026 :- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब और मेहनती निर्माण श्रमिकों (Construction Workers) के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साझा की है। अब पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने सपनों का घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार से 2 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस पर एक भी रुपया ब्याज (Interest) नहीं देना होगा। हरियाणा श्रम विभाग (Labour Department) की ओर से चलाई जा रही इस योजना (Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026) का मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों को छत देना है जो दिन-रात दूसरों के घर बनाने में पसीना बहाते हैं।

Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026
Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026

योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)

  • Loan की राशि: अधिकतम ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)।

  • ब्याज दर: 0% (पूरी तरह ब्याज मुक्त)।

  • Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026 उद्देश्य: नया मकान खरीदने या पुराने मकान के निर्माण/विस्तार के लिए।

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  • विभाग: हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW Board)।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? (Eligibility)

इस ब्याज मुक्त ऋण (Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026) का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  1. पंजीकरण: श्रमिक हरियाणा श्रम विभाग (Labour Department) में कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।

  2. सदस्यता: श्रमिक की सदस्यता (Red Diary/Labour Copy) एक्टिव होनी चाहिए और चंदा समय पर जमा होना चाहिए।

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  3. घर की स्थिति: श्रमिक के पास हरियाणा राज्य में अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

  4. स्वामित्व: मकान बनाने के लिए श्रमिक के पास अपने नाम पर या पत्नी/पति के नाम पर वैध प्लॉट या जमीन होनी चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

वेबसाइट या सरल पोर्टल पर आवेदन करते समय आपके पास ये कागजात होने चाहिए:

  • लेबर कॉपी (Identity Card): बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र।

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  • आधार कार्ड: पहचान और पते के प्रमाण के लिए।

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID): हरियाणा में अनिवार्य।

  • जमीन के दस्तावेज: प्लॉट की रजिस्ट्री या फर्द की कॉपी।

  • बैंक पासबुक: जिसमें पैसा क्रेडिट किया जाएगा।

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  • शपथ पत्र (Affidavit): यह प्रमाणित करने के लिए कि पहले से कोई मकान नहीं है।

आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

  1. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Process):
    1. फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले अपने जिले के श्रम कल्याण कार्यालय (Labour Welfare Office) या अंत्योदय सरल केंद्र से “मकान निर्माण ऋण हेतु आवेदन पत्र” प्राप्त करें।
    2. दस्तावेज तैयार करें: Annexure 14 और Affidavit का फॉर्मेट भरकर और अटेस्ट करवाकर फॉर्म के साथ नत्थी (Attach) करें।
    3. सत्यापन (Verification):
      • फॉर्म पर अपने एरिया के सरपंच/पार्षद (MC) या पटवारी की मोहर और साइन करवाएं।
      • अपने पिछले नियोक्ता (Employer) से कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र सत्यापित करवाएं।
    4. जमा करें: पूरी तरह भरे हुए फॉर्म को सभी सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स (रजिस्ट्री, नक्शा, बैंक कॉपी, लेबर कार्ड कॉपी) के साथ सीधे जिला श्रम आयुक्त कार्यालय (Office of the Assistant Labour Commissioner) में जमा करें।
    5. रसीद लें: फॉर्म जमा करने के बाद वहां से डायरी नंबर या रसीद जरूर लें ताकि आप बाद में पूछताछ कर सकें।

लेबर कॉपी लोन के लिए आवेदन पत्र

नोट: यह Haryana Construction Worker Housing Scheme 2026 Loan केवल उन श्रमिकों के लिए है जिन्होंने बोर्ड के नियमों का पालन किया है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के लेबर ऑफिस या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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